हर साल टैक्स सीज़न आते ही लोग सोचते हैं कि कैसे-कैसे टैक्स में छूट पाई जाए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके पास इनकम टैक्स में बचत का एक बड़ा मौका होता है — रेंट पेमेंट (House Rent) के जरिए।
बहुत से लोग इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि रेंट पेमेंट से इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है और कैसे आप इसे कानूनी तरीके से क्लेम कर सकते हैं।
🔹 रेंट पेमेंट से टैक्स में छूट कैसे मिलती है?
भारत में दो प्रमुख तरीके हैं जिनसे आप किराए का लाभ लेकर टैक्स बचा सकते हैं:
1. HRA (House Rent Allowance) के तहत छूट
यदि आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में HRA शामिल है, तो आप Income Tax Act की धारा 10(13A) के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
2. Section 80GG के तहत छूट
यदि आपकी सैलरी में HRA नहीं है (जैसे आप फ्रीलांसर, सेल्फ-एंप्लॉयड या बिना HRA वाले नौकरीपेशा हैं), तब आप धारा 80GG के तहत किराए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
🔸 HRA के तहत टैक्स छूट की गणना कैसे होती है?
यदि आप HRA प्राप्त कर रहे हैं, तो निम्नलिखित तीनों में से जो भी कम राशि होगी, वह टैक्स से छूट योग्य होगी:
- HRA की प्राप्त राशि
- (सैलरी का 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, अन्यथा 40%)
- कुल किराया – (सैलरी का 10%)
📌 उदाहरण:
- बेसिक सैलरी = ₹30,000
- HRA = ₹15,000
- किराया = ₹12,000
- मेट्रो शहर में रहते हैं
तो टैक्स छूट इस तरह होगी:
- HRA प्राप्त = ₹15,000
- सैलरी का 50% = ₹15,000
- किराया – 10% सैलरी = ₹12,000 – ₹3,000 = ₹9,000
➡️ आपको ₹9,000 प्रति माह यानी ₹1,08,000 सालाना पर टैक्स छूट मिलेगी।
🔸 Section 80GG के तहत टैक्स छूट कैसे मिलेगी?
यदि आप HRA नहीं ले रहे हैं, तब आप 80GG के तहत किराए की राशि पर छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए शर्तें:
- आप और आपके पति/पत्नी/बच्चों के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए जहाँ आप रहते हैं
- आप स्व-नियोजित हों या HRA ना ले रहे हों
- फॉर्म 10BA भरना अनिवार्य है
छूट की गणना:
तीनों में से जो भी कम हो, वह छूट योग्य होगी:
- ₹5,000 प्रति माह (₹60,000 सालाना)
- कुल इनकम का 25%
- किराया – (टोटल इनकम का 10%)
🔹 टैक्स छूट क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- मकान मालिक से रेंट रसीद
- मकान मालिक का नाम, पता, PAN (यदि किराया ₹1 लाख से ज्यादा सालाना है)
- रेंट एग्रीमेंट (अगर संभव हो तो)
- फॉर्म 10BA (80GG के लिए)
✅ टैक्स बचत के टिप्स:
- यदि आप अपने माता-पिता के मकान में रहते हैं, तो उनसे रेंट एग्रीमेंट बनाकर रेंट पे करें और HRA क्लेम करें
- PAN नंबर जरूर लें यदि मकान मालिक से सालाना ₹1 लाख से ज्यादा किराया देते हैं
- नकद रेंट देने से बचें, बैंक ट्रांसफर या चेक से भुगतान करें